Uncategorizedबागपत

पति समेत ससुराल पक्ष के छह दोषियों को कारावास और अर्थदंड की सजा

बुलंदशहर {मनस्वी वाणी}

 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिपाठी के न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न और अभद्रता के एक मामले में पति समेत ससुराल पक्ष के छह दोषियों को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने जेठ को गंभीर आरोपों में चार साल, जबकि पति व अन्य चार को दो-दो साल की सजा सुनाई है।वादिनी पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि गुलावठी के गांधी नगर की रहने वाली पीड़िता का विवाह 17 जुलाई 2021 को नवीन गर्ग निवासी लोहिया नगर, गाजियाबाद के साथ हुआ था। परिजनों ने शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार करीब 15 लाख रुपये खर्च किए थे, लेकिन लोभी ससुराल पक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। शादी के महज एक माह बाद ही पीड़िता से ब्रेजा कार और पांच लाख रुपये नकदी की मांग की जाने लगी।पीड़िता का आरोप था कि मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। साथ ही ससुराल वालों ने पीड़िता का गला घोंटकर उसे जान से मारने की कोशिश की। आरोप है कि जेठ प्रवीण ने पीड़िता को जमीन पर पटक दिया और उसके साथ अभद्रता की। मोहल्ले वालों के बीच-बचाव के बाद पीड़िता की जान बच सकी।न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने जेठ प्रवीण को 4 साल की कैद और 17,500 रुपये जुर्माना, पति नवीन, चेतन, नीता, बरखा व रीना को 2-2 साल की कैद और 7,500-7,500 रुपये जुर्माना लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Sandeep Singhal

संदीप सिंघल गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं। वे लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए सामाजिक, प्रशासनिक एवं जनहित से जुड़े मुद्दों को निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ उठाते आ रहे हैं। उनकी लेखनी तथ्यात्मक, निर्भीक और जनभावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली मानी जाती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button