
बागपत
बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण बागपत द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत अनधिकृत कॉलोनियो के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्यवाही की गई। और मंगलवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा बड़ौत क्षेत्र मे विकसित की जा रही दो अनधिकृत कॉलोनियो का ध्वस्तीकरण किया गया।
बिलाल व रिजवान पुत्रगण हाजी उस्मान, हरबीर व रमेश रिडकु आदि द्वारा बरफखाने के पीछे के बागपत मे 10000 वर्ग मीटर मे विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी। और सुधारस चौहान द्वारा महावीर एन्क्लेव कॉलोनी के पीछे लगभग 5000 वर्ग मीटर मे विकसित की जा रही है अनधिकृत कॉलोनी।
उक्त दोनो कॉलोनिया बिना ले-आउट स्वीकृति एवं बिना विकास अनुमति के विकसित की जा रही थी। जो कि अधिनियम के प्रावधानो के विरुद्ध है।
जनहित एवं सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त अनधिकृत प्लॉटिंग/निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण द्वारा आम नागरिको से अपील की जाती है कि किसी भी भूमि/प्लॉट का क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संबंधित ले-आउट एवं मानचित्र विकास प्राधिकरण से विधिवत स्वीकृत है। अन्यथा ऐसे अनधिकृत निर्माण/प्लॉटिंग के विरुद्ध भविष्य मे भी कठोर कार्यवाही की जाएगी।


