
प्रदूषण नियंत्रण के लिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुसार, 1 नवंबर, 2025 से दिल्ली में केवल BS6 (भारत स्टेज-VI) उत्सर्जन मानक वाले डीजल वाणिज्यिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
- यह नया नियम मुख्य रूप से दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर लागू होगा, जिनमें BS4 या उससे पुराने डीजल इंजन वाले ट्रक शामिल हैं।
- ऐसे गैर-BS6 डीजल कमर्शियल वाहनों का दिल्ली की सीमा में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
- इस प्रतिबंध से उन वाणिज्यिक वाहनों को छूट दी गई है जो स्वच्छ ईंधन जैसे सीएनजी (CNG), एलएनजी (LNG), या इलेक्ट्रिक पावर (EV) का उपयोग करते हैं।
- दिल्ली में पहले से पंजीकृत BS6-अनुरूप वाहनों को इस बाहरी प्रवेश शर्त से छूट मिली रहेगी।
- यह कदम दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण और स्मॉग की समस्या से निपटने के लिए एक सख्त उपाय है, क्योंकि सीमा पर पुराने मालवाहक वाहनों की भीड़ और उनके रुकने से वायु गुणवत्ता पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।



