
-नए बिल्डिंग बायलाज के बाद अब नियमानुसार भूखंडों को किया जा सकता है मिश्रित उपयोग
गाजियाबाद। जीडीए में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 लागू होने के बाद अब नए नियमानुसार चौड़ी सड़कों के भूखंडों को मिश्रित कराया जा सकता है। इसके लिए प्राधिकरण 25 फरवरी से पंजीकरण करेगा, जो 13 मार्च तक होंगे। ऐसे में इच्छुक लोग अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि नए बायलॉज के अनुसार, 24 मीटर या इससे अधिक चौड़े मार्ग पर आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियां हो सकती है। ऐसे में नए नियम के अनुसार, जिन आवंटियों का भूखंड यहां है, वह मिश्रित उपयोग करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
बता दें कि मिश्रित उपयोग विकास वह नियोजन अवधारणा है, जिसमें एक ही भूखंड, भवन या क्षेत्र में दो या अधिक प्रकार के भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, कार्यालय, संस्थागत, मनोरंजन आदि को समन्वित रूप से विकसित किया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि का अधिकतम एवं संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना, यात्रा की आवश्यकता को कम करना तथा शहरी जीवन को अधिक सुविधाजनक और गतिशील बनाना है।



