नई दिल्ली.हाईकोर्ट ने दिल्ली के 98 प्राइवेट स्कूलों को वसूली गई 75% एक्सेस फीस लौटाने का ऑर्डर दिया है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि ये फीस 10 दिन के भीतर कैश/एफडीआर/बैंक गारंटी के जरिए रजिस्टार के पास जमा करानी होगी। बता दें कि प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर लगाम कसने के लिए हाईकोर्ट ने पिछले साल जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी बनाई थी। कमेटी ने कुल 1108 प्राइवेट स्कूलों पर रिपोर्ट तैयार की। इसके मुताबिक, 544 स्कूलों ने ज्यादा फीस वसूल की। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने कोर्ट को दिए हलफनामे में बताया कि 499 स्कूल फीस वापसी के लिए कमेटी की सिफारिशें नहीं मान रहे हैं। सरकार ऐसे स्कूलों का टेकओवर (कब्जा) करेगी।
क्या है मामला?
– प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर लगाम कसने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी बनाई थी। कमेटी ने दिल्ली के कुल 1108 प्राइवेट स्कूलों पर रिपोर्ट तैयार की। इसके मुताबिक, 544 स्कूलों ने ज्यादा फीस वसूल की। कमेटी ने स्कूलों को ज्यादा फीस वसूली को ब्याज समेत लौटाने और इंस्पेक्शन की सिफारिश की है।
– दिल्ली सरकार ने पिछले महीने हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में बताया था कि 449 प्राइवेट स्कूल कमेटी की सिफारिशें नहीं मान रहे हैं। नियमों का वॉयलेशन भी कर रहे हैं। इसके चलते सरकार उन्हें टेकओवर करने की तैयारी में है।