
तीन माह तक नहीं लगेगा 12 प्रतिशत ब्याज, करदाताओं को 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट का लाभ
मनस्वी वाणी, संवाददाता
गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए अपना पोर्टल अपडेट कर दिया है। अब करदाता आॅनलाइन भुगतान के साथ-साथ संबंधित जोनल कार्यालयों में भी आसानी से हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। नगर निगम ने करदाताओं को राहत देते हुए अगले तीन माह तक बकाया हाउस टैक्स पर लगने वाला 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज नहीं लेने का निर्णय लिया है।
नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स जमा करने पर विभिन्न श्रेणियों में आकर्षक छूट भी दी जा रही है। सामान्य रूप से 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त घरों से गीले और सूखे कूड़े का पृथक्करण करने वाले करदाताओं को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आॅनलाइन भुगतान करने पर 2 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
भवन की आयु के आधार पर भी विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। 10 वर्ष से पुराने भवनों पर 25 प्रतिशत, 10 से 20 वर्ष पुराने भवनों पर 32.5 प्रतिशत तथा 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों पर 40 प्रतिशत तक की छूट अभिलेख प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था पोर्टल पर भी अपडेट कर दी गई है, जिससे करदाता आसानी से निर्धारित लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
महापौर सुनीता दयाल तथा नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर सभी जोनों के अधिकारियों को करदाताओं को उपलब्ध छूट और नई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय पार्षद भी अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकें।
नगर आयुक्त ने करदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित छूट और ब्याज में राहत का लाभ उठाते हुए अपना बकाया हाउस टैक्स शीघ्र जमा करें। जोनल कार्यालयों में करदाताओं की सुविधा के लिए विशेष जनसुनवाई भी की जा रही है, जहां हाउस टैक्स संबंधी समस्याओं और संशयों का समाधान संबंधित अधिकारी कर रहे हैं।
नगर निगम के अनुसार बड़ी संख्या में करदाता जोनल कार्यालयों में पहुंचकर तथा आॅनलाइन माध्यम से अपना हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं। नगर निगम का मानना है कि यह नई व्यवस्था करदाताओं को राहत देने के साथ-साथ राजस्व संग्रह को भी गति देगी और शहर के विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी।



