बिना अनुमति के लगे विज्ञापन अवैध, होगी कार्यवाही: महापौर
मनस्वी वाणी संवाददाता
गाजियाबाद। नगर निगम क्षेत्र सीमा में लगातार अवैध विज्ञापन की शिकायत प्राप्त होती रहती है। जिस पर महापौर लगातार कार्यवाही कर रही है। लेकिन कई बार देखने मे आता है कि कुछ अन्य विभागों के द्वारा भी विज्ञापन का कार्य दे दिया जाता है। जिसकी आढ में अवैध कार्य हो रहा है, जबकि अधिनियम 1959 की धारा 193 के अनुसार नगर निगम सीमा के अंतर्गत विज्ञापन प्रदर्शन (किसी भी भूमि, दीवार, भवन एवं किसी भी प्रकार के कही भी ढांचे) की अनुमति प्रदान करने का अधिकार नगर निगम को ही है। किसी भी अन्य विभागों को नही है, अगर शहर में कोई विज्ञापन किया जा रहा है और उसपर नगर निगम की अनुमति नहीं है तो वह अवैध विज्ञापन की श्रेणी में आता है। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत विज्ञापन का कार्य देना केवल नगर निगम का है। बिना नगर निगम की अनुमति के विज्ञापन करना भी अवैध है। यह न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।