मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अंतर्गत प्रति माह पात्र बच्चो को मिलेंगे 4000 रूपये
बागपत
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार मे प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अंतर्गत स्पॉन्सरशिप एवं फास्टर केयर अप्रूवल कमेटी जिला टास्क फोर्स की बैठक कर संबंधित अधिकारियो को आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होने कहा उक्त योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चो को चिन्हित किया जाए जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो और यदि मां विधवा या तलाकशुदा है या परिवार द्वारा परित्यक्त है या फिर बच्चे अनाथ है और विस्तारित परिवार के साथ रह रहे है
यदि माता-पिता या उनमे से कोई एक असाध्य / गंभीर / जानलेवा रोग से ग्रसित / संक्रमित है यदि माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से बच्चो की देखभाल करने मे असमर्थ या अक्षम है
किशोर न्याय (बालको की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे जो बेघर या किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार बाल विवाह, कानून से संर्घषरत्, बाल-तस्करी, एच०आई०वी०/एड्स प्रभावित, दिव्यांग, लापता या घर से भागे हुए, बाल वैश्यावृत्ति, बाल-श्रम बाल भिक्षुक या सड़क पर जीवनयापन करने वाले, प्रताड़ित या उत्पीडित या शोषित किये गय एवं जिनके माता-पिता या उनमे से कोई एक जेल मे है या उनको कोई सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता है ऐसे बच्चो को योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 4000 रूपये दिए जाएंगे ऐसे बच्चो को योजना के अंतर्गत जोड़ा जाए जिनके लिए ग्रामीण क्षेत्रो मे 72000 की वार्षिक आय हो व अन्य क्षेत्र मे 96000 की वार्षिक आय हो वही इस योजना से लाभान्वित हो सकते है
जिला प्रोबेशन कार्यालय को वर्तमान मे 76 आवेदन प्राप्त हुए है जिस पर जिलाधिकारी ने संख्या को और अधिक बढ़ाये जाने के निर्देश दिए उन्होने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए जिससे कि जो पात्र बच्चे है उन्हे योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाए इस योजना से लाभान्वित होने के लिए आवेदक जिस श्रेणी मे लाभ लेना चाहता है उसका प्रमाण पत्र के साथ अपना आय प्रमाण पत्र लगाना होगा और और समस्त दस्तावेज आवेदन के साथ जिला प्रोबेशन कार्यालय कक्ष संख्या 8 प्रथम तल विकास भवन मे जिला प्रोबेशन अधिकारी के पास जमा करना होगा
इस अवसर पर मुख्य विकास
अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव, जिला प्रवेश अधिकारी तूलिका शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन मैत्रय सहित आदि उपस्थित रहे