नई दिल्ली

बैंक ग्राहकों के डाटा की सुरक्षा के लिए सख्त कानूनी और नियामक ढांचे के तहत कार्यरत: वित्त मंत्री

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानें’-केवाईसी ढांचे और दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंकों को ग्राहक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी होती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश के बैंक, ग्राहकों के डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त कानूनी और नियामक ढांचे के तहत काम करते हैं। वित्‍तमंत्री ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानें’-केवाईसी ढांचे और दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंकों को ग्राहक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी होती है। उन्होंने बताया कि पांच अलग-अलग अधिनियम हैं और बैंकों को इन कानूनों का पालन करना होता है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, क्रेडिट सूचना और कंपनी अधिनियम तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अधिनियम शामिल हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि डाटा केवल आवश्यकता के आधार पर एकत्र किया जाता है और जरूरत के अनुसार अधिकारियों के साथ साझा किया जाता है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि धोखाधड़ी या अनधिकृत डाटा साझाकरण के मामलों में, रिजर्व बैंक या संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा सकती है। अधिकारी ऐसी शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

Sandeep Singhal

संदीप सिंघल गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं। वे लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए सामाजिक, प्रशासनिक एवं जनहित से जुड़े मुद्दों को निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ उठाते आ रहे हैं। उनकी लेखनी तथ्यात्मक, निर्भीक और जनभावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली मानी जाती है।

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