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स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर SC सख्त, केंद्र व सभी राज्यों से मांगा जवाब

नई दिल्‍ली । सुप्रीम कोर्ट ने आज स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस जारी किया। मामले में सभी को तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करना है। मामले में सॉलीसिटर जनरल केके वेणुगोपाल से स्कूल में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की सहायता करने को कहा गया है। कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर मौजूदा दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की मांग की है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र, जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस एएम खानविलकर ने हाल ही में प्रद्युम्न के माता-पिता की याचिका पर नोटिस जारी किया था। मामले में कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस के डीजी, सीबीएसई और सीबीआई को नोटिस जारी किया था और गुरुग्राम के रायन पब्लिक स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या को लेकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद सीबीईएसई की ओर से सभी स्कूलों को सर्कुलर जारी करके सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करने और स्कूल भवन में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियमित करने जैसे निर्देश दिए थे।
गौरतलब है कि बीते दिनों गुरुग्राम के रायन पब्लिक स्कूल में सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की शौचालय के अंदर हत्या कर दी गयी थी, उसके गले पर चाकू से दो वार किए गए थे। पुलिस ने आरोपी स्कूल बस के हेल्पर को हिरासत में ले लिया है, जिसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है।

इसके बाद सीबीएसई ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी विद्यालयों को सर्कुलर जारी कर दिशानिर्देश का उल्लेख किया था। सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में स्कूलों को सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करना और स्कूल भवन में बाहरी लोगों के प्रवेश को विनियमित करना जैसे निर्देश दिए थे।

गौरतलब है कि सात वर्षीय प्रद्युम्न ठाकुर रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय के अंदर मृत पाया गया था, उसके गले पर चाकू से दो वार किए गए थे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। हालांकि प्रद्युम्न के माता-पिता की ओर से मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।

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